डीएनए एक्सप्लेनर
कुलदीप पंवार | Jun 27, 2025, 12:13 PM IST
1.देश में हैं 21 करोड़ बाइक-स्कूटी ड्राइवर्स
भारत में एक आंकड़े के मुताबिक, 21 करोड़ से ज्यादा बाइक-स्कूटी चालक हैं. इसके अलावा 7 करोड़ से ज्यादा कार ड्राइवर हैं. इन्हें संभालने के लिए 75 हजार से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अलग-अलग राज्यों के 12 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं.
2.लातूर में हुई थी स्कूटी सवार लड़कियों से मारपीट
स्कूटी पर सवार होकर बिना हेलमेट के जा रही लड़कियों को महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी के धमकी देने और चांटा मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यह घटना महाराष्ट्र के लातूर शहर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो देखने के बाद लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हरकत पर सवाल उठा रहे हैं.
3.क्या चांटा मार सकता है ट्रैफिक पुलिसकर्मी?
भारतीय कानूनी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को किसी भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है. ना ही कोई पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल सकता है. यदि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो ट्रैफिक पुलिस उसे क्रेन से टो नहीं कर सकती है. ट्रैफिक पुलिस आपके साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं कर सकती है और ना ही आपको धमका सकती है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह नीचे उतरने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता है.
4.क्या हैं ट्रैफिक पुलिस को अधिकार
ट्रैफिक पुलिस का काम यह जांचना है कि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा है या नहीं. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका वाहन रोककर ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, बीमा और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आपके नियम तोड़ने या डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होने पर चालान काटने का भी अधिकार है. साथ ही वह खास हालात में आपकी गाड़ी सीज कर सकता है.
5.क्या करें यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी बदतमीजी करे
यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप इसका शिकायत पुलिस कंट्रोलरूम के नंबर पर कर सकते हैं. इसके अलावा आप उस पुलिसकर्मी के उच्चाधिकारी से भी शिकायत कर सकते हैं. साथ ही आपके पास उस पुलिसकर्मी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने का भी अधिकार है. थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर आप अदालत के जरिये भी केस दर्ज करा सकते हैं. ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आपके पास घटना से जुड़े सबूत हों. इसलिए किसी पुलिसकर्मी के बदतमीजी करने पर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लें. साथ ही उसका नाम और बैज नंबर भी नोट कर लें.
6.अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है पुलिस की मारपीट
यदि कोई पुलिसकर्मी आपके साथ बिना किसी कारण के मारपीट करता है तो यह संविधान में दिए प्रावधानों का उल्लंघन है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में हर नागरिक को जीवन अपने तरीके से जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करने का अधिकार दिया गया है. ऐसे में पुलिसकर्मी का आपके साथ मारपीट करना अनुच्छेद-21 का उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. हालांकि विशेष परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसा वह किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही कर सकती है यानी इस अधिकार का प्रयोग भी पुलिसकर्मी खुद नहीं कर सकता है. यदि कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो वह उसकी गैरकानूनी हरकत कही जाएगी.
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